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हिमाचल प्रदेश में उन आढ़तियों को मंडी फीस में दस फीसदी तक की छूट मिलेगी, जो ई-नाम पोर्टल पर भी कारोबार करते हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया हैं कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक उपज विपणन अधिनियम 2005 की धारा 64 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो कारोबारी ई राष्ट्रीय कृषि पोर्टल पर संचालित करते हैं। उन्हें मंडी फीस या उपयोक्ता प्रभार पर दस प्रतिशत की दर में दस फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। ई-गजट में प्रकाशन के दो वर्ष बाद तक छूट की अधिसूचना प्रभावी रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में सरकार बनने के बाद इस योजना को बनाया था।
मोदी सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की थी। कृषकों का कहना है कि यह मंडी किसानों व बागबानों के हित की हैं। देश के किसानों को अपनी फसल बेचने में हर वर्ष होने वाली समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इनाम रेजिस्ट्रेशन नाम की योजना का आरंभ किया गया, यह राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के नाम से भी जाना जाती है। किसानों को हर वर्ष होने वाली समस्या जैसे फसल का उचित रेट न मिलना दलालों द्वारा बेचने पर समय पर पैसे न मिलना आदि शिकायतें रहती है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है। ई-नाम पोर्टल किसानो को अपनी फसल ऑनलाइन बेचने की सुविधा प्रदान करता है।
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