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गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद जहां खशिया खुंदों की पांच दशकों से चल रही लड़ाई ने जीत हासिल की है। वहीं केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाती के अधिकारों को बरकरार रखकर अन्य सभी जातियों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के दायरे में रखकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल गिरिपार क्षेत्र में जब से प्रदेश व केंद्र सरकार ने गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने को लेकर मुहिम तेज की थी तब से अनुसूचित जाति के लोगों ने क्षेत्र में आंदोलन तेज करके सरकार के सामने मांग रखी थी कि उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाए तथा अनुसूचित जाति को जनजाति क्षेत्र होने की क्षेणी में न रखा जाए। इसलिए सरकार ने सबके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए गिरिपार क्षेत्र के खशिया खुंदो सहित अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के दायरे में शामिल किया है।
जबकि अनुसूचित जाति के लोगों को जनजाति क्षेत्र के दायरे से बाहर रखा है। केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले को लेकर समूचे गिरिपार क्षेत्र में खुशी का माहोल बना हुआ है और केंद्र सहित प्रदेश सरकार का गिरिपार क्षेत्र के लोग आभार व्यक्त कर रहे है। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार आंकड़ों पर नजर डाली जाएं तो गिरिपार क्षेत्र के अंतर्गत जिला सिरमौर की चार विधानसभाओं के लोग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे में आए है। इनमे श्री रेणुका जी विधानसभा की 44 पंचायतों के लगभग 40317 लोगों को लाभ मिलेगा जबकि इन्हीं पंचायतों के अंदर रह रहे लगभग 29990 अनुसूचित जाति के लोगों को जनजातीय क्षेत्र होने का लाभ नहीं मिलेगा, अनुसूचित जाति के लोगों को पहले वाले अधिकार बरकरार रहेंगे।
इसी तरह पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की 34 पंचायतों के साथ एक नगर पंचायत के लगभग 27261 लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलेगा और अनुसूचित जाति के लगभग 21594 लोगों को केवल अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त होंगे। पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की 18 पंचायतों के लगभग 31 गावों के 25323 लोगों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का लाभ होगा, जबकि इन्हीं पंचायतों के अंदर रह रही अनुसूचित जाति के लगभग 9406 लोगों को जनजाति क्षेत्र होने के दायरे से बाहर रखा गया है। इन तीन विधासभा क्षेत्रों के अतिरिक्त शिलाई विधानसभा क्षेत्र की सभी 58 पंचायतों में लगभग 95 गांव की 66775 आबादी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के दायरे में रहेगी, और अनुसूचित जाति के लगभग 30456 लोगों को केवल अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्त नहीं होंगे।
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