News Portals सबकी खबर(पोंटा साहिब) प्रदेश के पांवटा साहिब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या-1 के न्यायधीश उपासना शर्मा की अदालत ने लूटपाट के मामले में आरोपी जरनैल सिंह उर्फ बंटी पुत्र रमेश वार्ड नंबर-9 देवीनगर तहसील पांवटा साहिब को दोष सिद्ध होने पर धारा 382 में दो साल व पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने की सूरत में आरोपी को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। सहायक जिला न्यायवादी दीक्षित शर्मा ने बताया कि 13 नवंबर, 2021 को शिकायतकर्ता यशपाल राणा समय नौ बजे रात को अपने घर के बाहर फोन सुन रहा था कि अचानक एक युवक ने फोन छीना जो कि साइकिल पर सवार था। शिकायतकर्ता और उसके भाई ने उसका पीछा करके उसे देवीनगर में पकड़ लिया।
पूछने पर उसने अपना नाम जरनैल सिंग उर्फ बंटी बताया। जिस पर यशपाल राणा ने थाना पांवटा साहिब में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तथा मुकद्दमा के तफ्तीश मुख्य आरक्षी कृष्ण सिंह भंडारी प्रभारी अन्वेषण अधिकारी द्वारा अमल में लाकर चालान अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अभियोजन पक्ष में कुल 10 गवाह के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। जुर्म सिद्ध होने पर अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय-1 की अदालत ने आरोपी को दो साल व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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