News portals- सबकी खबर (नाहन) जिला दण्डाधिकारी आर.के.गौतम ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन -2022 के संचालन के दौरान निर्वाचन अभियान के प्रसंग में पैम्फलट, पोस्टर आदि के मुद्रण और प्रकाशन के संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 127-ए के उपबंधों की अनुपालना की जानी आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक मुद्रक का वैधानिक दायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के दस्तावेजों के मुद्रण के तीन दिनों के भीतर मुद्रित सामग्री की चार प्रतियों सहित अनुबंध-ए तथा बीप र सूचना संबंधित मैजिस्टेªट को प्रस्तुत करेंगे।
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