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अदालत ने शनिवार को नशा कर वाहन दौड़ाने वालों को एक दिन की सजा व 2-2 हजार जुर्माना किया है। लापरवाह 8 चालकों को 1 दिन की सजा सुनाई है। 8 आरोपियों को अदालत की कार्रवाई पूरी होने तक अदालत परिसर में ही खड़ा रहने की सजा मिली। इसके अलावा वाहन अधिनियम की अवहेलना करने पर 129 मामलों में अदालत ने शनिवार को 1लाख 45 हजार 900 राशि का जुर्माना भी किया गया। शनिवार को पांवटा की अदालत संख्या 1 की न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने इन मामलों में सजा सुनाई की है।
एडीए राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि ट्रैफिक व पांवटा थाना पुलिस ने नशा करने वाले वाहन चालकों को पकड़कर उनकी जांच की थी। एल्कोमीटर में जांच के दौरान 8 वाहन चालको को नशा कर वाहन दौड़ाते पाया गया। इन चालकों के खिलाफ वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार को न्यायाधीश ने इन आठ आरोपियों को 2-2 हजार जुर्माना व एक दिन की सजा सुनाई है।
अदालत ने 129 मामलो में 145900 राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई।
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