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November 23, 2024

सिरमौर : महिला से छेड़छाड़ व् मारपीट के दोषी को एक साल का कठोर कारावास

News portals-सबकी खबर (नाहन ) रास्ता रोकने और कमीज फाड़ने और मारपीट करने के मामले पर सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी मुकेश कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी गांव चुन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर को भादंसं की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए एक साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को 4 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को एससी-एसटी अधिनियम के तहत भी एक साल के कठोर कारावास और 2,500 रुपये जुर्माना अदा करने की आदेश जारी किए। इस जुर्म में सुनाई गई सजा के तहत जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।वहीं, अदालत ने दोषी मुकेश कुमार, रतन सिंह, प्रेम सिंह और कपिल मोहन को भादंसं की धारा 341 के तहत 15-15 दिन के कठोर कारावास और प्रत्येक दोषी को 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश जारी। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं उपरोक्त सभी दोषियों को भादंसं की धारा 323 के अंतर्गत 21-21 दिन का साधारण कारावास और प्रत्येक दोषी को 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की।जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 7 मई 2016 का है। पच्छाद क्षेत्र में शिकायतकर्ता दिन के समय अपनी भाभी के साथ बकरी की तलाश में गांव की ओर गई हुई थी। इसी बीच आरोपी रतन, मुकेश, प्रेम सिंह और कपिल ने लाठी लेकर उनका रास्ता रोका। आरोपी मुकेश ने शिकायतकर्ता की कमीज फाड़ दी। आरोपी ने उसकी भाभी के साथ भी मारपीट की। इस घटना में शिकायतकर्ता और उसकी भाभी दोनों को चोटें आईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन के उपरांत अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने सभी दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर ये सजा सुनाई।

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