News portals-सबकी खबर (शिमला ) हिमाचल के उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर जारी किए गए पंचायत सचिव के तबादला आदेशों के अमल पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने विष्णु दत्त द्वारा दायर याचिका के सुनवाई के पश्चात उक्त अंतरिम आदेश पारित किए। अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव, निदेशक और जिलाधीश ऊना को आगामी चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी का तबादला राजनैतिक द्वेष के चलते किया गया है। प्रार्थी को तब्दील करने के लिए विभाग के पास कोई प्रोपोजल नहीं था, लेकिन जिलाधीश ऊना ने उसका तबादला उपमुख्यमंत्री के निर्देशों पर जारी कर दिया।अदालत को बताया गया कि प्रार्थी ने विकास खंड हरोली की कुठारबीत पंचायत में बतौर सचिव 15 दिसंबर, 2021 को पदभार संभाला था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश में तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस स्थिति में कर्मचारियों का तबादला मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बाद ही होता है, जबकि वर्तमान मामले में जिलाधीश उन ने उपमुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह तबादला आदेश जारी किए हैं। प्रार्थी ने अदालत से आग्रह किया है कि उसके तबादला आदेशों को रद्द किया जाए, क्योंकि यह राजनीतिक द्वेष के आधार पर किए गए हैं।
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