News portals -सबकी खबर (नाहन) उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश सहित सिरमौर जिला में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता आज शनिवार 16 मार्च 2024 से लागू होकर मतगणना संपन्न होने यानि तक यानि 06 जून 2024 तक लागू रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने आज सोमवार को नाहन में आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के उपरांत मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस सम्मेलन के अवसर पर यह जानकारी प्रदान की है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के समस्त प्रावधानों की सख्ती से अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए कहा हैं।सुमित खिमटा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की स्टैंडिग कमेटी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत आने वाले विभिन्न मामलों की निगरानी करेगी और नियमानुसार उनका निपटारा किया जायेगा।जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया है कि लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत लागू आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों के बारे में समय समय पर आयोजित स्टैंडिग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान कर दी गई है ताकि निर्वाचन प्रकिया के दौरान संहिता की किसी भी प्रकार से उल्लंघना न हो।उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उददेश्य सभी राजनैतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चुनाव में बराबर का अवसर प्रदान करने और निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी बनाना बनाना है।
सुमित खिमटा ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग न हो। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के उदघाटन और शिलान्यास पर पूर्णतः प्रतिबंधा रहेगा और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकेगा, केवल पहले से चल रहे विकास कार्यों को ही जारी रखा जा सकेगा। इसके अलावा अत्यधिक जरूरी कार्यों को केवल निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से ही किया जा सकता है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए विभिन्न निगरानी टीमों का गठन किया गया है और सभी टीमों के प्रभारी और सदस्य आवंटित कार्यों को बिना किसी भेदभाव के साथ गंभीरतापूर्वक संपन्न करना सुनिश्चित बनायेंगे।
निर्वाचन शैडयूल-जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 में शिमला संसदीय क्षेत्र के तहत अधिसूचना जारी करने की तिथि 7 मई 2024 तय की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान की तिथि 01 जून 2024 निर्धारित की गई है जबकि मतों की गणना 4 जून 2024 को जायेगी। इसी प्रकार नामांकन की तिथि 14 मई 2024 निर्धारित की गई है जबकि नामांकन जांच की तिथि 15 मई 2024 और नाम वापसी की तिथि 17 मई 2024 तय की गई है।
सिरमौर में 4,00,792 मतदाता लोकसभा चुनाव में करेंगे अपने मत का प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी सुमित खिमटा ने बताया कि शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत 01 जून 2024 को होने वाले मतदान में सिरमौर जिला के पांच विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4,00,792 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इन मतदाताओं में 2,09,004 पुरूष तथा 1,91,785 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 589 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है।
उन्होंने बताया कि जिला के जिला के पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में 77,492 मतदाता, नाहन निर्वाचन क्षेत्र में 86,029 मतदाता, श्री रेणुका जी क्षेत्र में 74,890 मतदाता, पांवटा साहिब में 85,347 मतदाता तथा शिलाई में 77,034 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला में तृतीय लिंग के रूप में केवल तीन मतदाता दर्ज हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे।
शराब की अवैध ढुलाई, भंडारण और वितरण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
सुमित खिमटा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत उपायुक्त आबकारी एवं कराधान के कार्यालय नाहन में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जहां पर आम जन चुनाव के दौरान शराब के अवैध ढुलाई, भंडारण, और वितरण की शिकायत दर्ज की जा सकी है। नियंत्रण कक्ष का नम्बर 01702-222361 तथा व्हटसऐप नम्बर 94182-34060 रहेगा।
पुलिस अधीक्षक रमण कुमार मीणा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एल.आर.वर्मा, तहसीदार निर्वाचन महेन्द्र ठाकुर तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित है।
Recent Comments