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November 22, 2024

हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण, प्रदेश सरकार भी करें लागू : कश्यप

News portals-सबकी खबर (शिमला ) भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखती है। अग्निवीरों को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की भाजपा सरकार पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फोरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण देगी। हरियाणा सरकार ने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में तीन साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु में पांच साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप-सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए पांच फीसदी आरक्षण और ग्रुप डी में एक फीसदी आरक्षण देगी। अगर कोई औद्योगिक इकाई अग्निवीरों को प्रतिमाह 30 हजार रुपए से ज्यादा वेतन देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60 हजार रुपए वर्ष की सबसिडी देगी।अग्निवीर के तौर पर आर्ड फोर्सेज में सेवा दे चुका जो अग्निवीर चार साल बाद खुद का काम शुरू करना चाहेगा, उसे काम शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के पांच लाख तक का लोन देगी।
उन्होंने कहा कि हम प्रदेश की कांग्रेस सरकार से भी निवेदन करते है कि इसी प्रकार से अग्निवीरों को प्रदेश में भी लाभ दिया जाए, इस प्रकार का उत्तम निर्णय हिमाचल जैसी वीर भूमि में भी जल्द लागू करना चाहिए। अग्निवीर योजना युवा भारत को और ज्यादा मजबूत बनाने वाली योजना है इस योजना का विरोध नहीं स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने का फैसला किया गया था। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों सीआईएसएफ और बीएसएफ में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। साथ ही आयु में भी छूट मिलेगी, गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप उनके संबंधित बलों में कांस्टेबल भर्ती में 10 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।

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