न्यूज़ पोर्टल्स:सबकी खबर (संगड़ाह)
सारा संस्था द्वारा डीसी व सीएम से की गई थी अवैध खनन रोकने की अपील ,माइनिंग गार्ड, जीपीएस को-ऑर्डिनेट व धर्म कांटे की व्यवस्था न होने पर आपत्तीएनजीओ ने 782 बीघा भूमि में बिना मूलभूत जांच की व्यवस्था के हो रहे खनन को बताया खुली छूट ।
नागरिक उपमंडल संगड़ाह में बिना खनन निरीक्षक, धर्म कांटा, जीपीएस को-ऑर्डिनेट, सीसीटीवी कैमरे व लीज एरिया की निशानदेही के करीब 782 बीघा भूमि पर चलाई जा रही पांच लाइमस्टोन माइन को लेकर सारा संस्था द्वारा भेजी गई शिकायत पर अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।
गत 10, जून को पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही उक्त एनजीओ द्वारा उपायुक्त सिरमौर को संगड़ाह में बिना उचित जांच की व्यवस्था के हो रहे अवैध व अवैज्ञानिक खनन रोकने को लेकर लिखित शिकायत भेजी गई थी। स्वयंसेवी संस्था के मुख्य सचिव बीएन शर्मा ने शुक्रवार को उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से सूचनार्थ प्राप्त हुए पत्र की प्रति के साथ-साथ अवैध खनन रोकने के लिए हाल ही में उपायुक्त तथा मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भेजे गए मूल शिकायत पत्रों की प्रतियां भी मीडिया को बयान के साथ जारी की।
संस्था के पदाधिकारियों ने जारी बयान में कहा की, इस साल सरकार द्वारा संगड़ाह क्षेत्र में तीन नई खदानों को प्रर्यावरण क्लीयरेंस तथा चुना पत्थर स्टाक उठाने की अनुमति दी गई, जबकि यहां पहले से चल रही तीन अन्य वैध खदानों तथा सैंकड़ों बीघा माइनिंग एरिया में अवैध व अवैज्ञानिक खनन रोकने के लिए भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। संस्था ने उपमंडल संगड़ाह में एक भी माइनिंग गार्ड अथवा इस्पेक्टर की नियुक्ति न होने, ओवरलोडिंग की जांच के लिए धर्म कांटा न होने, लीज एरिया से बाहर हो रहे खनन को रोकने के लिए जीपीएस कोऑर्डिनेट अथवा उचित निशानदेही न किए जाने तथा सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था जैसी मूलभूत सेवाएं न होने के बावजूद सैकड़ों बीघा में खनन कार्य करवाएं जाने को खनन माफिया को सरकारी संरक्षण करार दिया।
संस्था के मुख्य सचिव बीएन शर्मा तथा अवैध खनन की कईं शिकायतें आरटीआई एक्टिविस्ट बबलू चौहान ने कहा कि, 1991 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पर्यावरण प्रेमी किंकरी देवी द्वारा सिरमौर जिला की जिन 74 अवैध चूना खदानों को बंद करवाया गया था, उनमे शामिल संगड़ाह की पांच खदानों को फिर से बाहरी राज्यों के खनन व्यवसायियों तथा सरकार में ऊंची पंहुच रखने वाले कुछ लोगों द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने भड़वाना में मौजूद संत माइन पर स्टाक उठाने की अनुमति के नाम पर खुलेआम खनन कार्य तथा ब्लास्टिंग होने को खान माफिया का नाच करार दिया। अवैध व अवैज्ञानिक की शिकायत पर एडीसी सिरमौर ने जांच व आगामी कार्यवाही के लिए जिला खनन अधिकारी सिरमौर को मूल शिकायत भेज दी है। अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा खनन विभाग को मामले में हुई कार्यवाही से शिकायतकर्ता को भी अवगत करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
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