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शनिवार को ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायधीश विशाल की अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ने वाले 34 वाहन चालकों को 1 दिन अदालत परिसर में खड़े रहने की सजा सुनाई। जबकि,
37 वाहन चालकों को 75800 जुर्माना किया गया हैं।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कुल 37 चालानों का निपटारा कर के जुर्माना व 34 शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालको को सजा सुनाई है।
जिसमें पांवटा मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस पांवटा के द्वारा काटे गए चालान नियम तोड़ने वाले चालकों को कुल 75800 जुर्माना देने की सजा सुनाई। जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 34 चालकों को 1 दिन की सजा सुनाई गई। जिसमें 34 चालको को दिन भर न्यायलय परिसर में दिन भर खड़ा रहने की सजा सुनाई। एडीए राजेंद्र कुमार शर्मा ने सरकार के तरफ से पैरवी की।
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