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शुक्रवार को अडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 1 की न्यायधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने मुलजिम रोबिन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी सतौन तहसील पांवटा साहिब को जर्र धारा 457-380. IPC के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई।
सहायक जिला न्यायवादी रुमिन्दर बैंस ने बताया कि शिकायतकर्ता हरिओम पुत्र शैलेंद्र कुमार यादव हॉल किराएदार चावला केदारपुर पांवटा साहिब ने थाना पोंटा साहिब में शिकायत दर्ज कराई कि वह अपने गांव के रमेश कुमार बागेश्वर, रम्भू व मुनचुन के साथ किराए के कमरे में रहता था। रात को जब वह सोया हुआ था। तो उसने व मुनचुन ने अपने फोन एक पेटी पर रखे थे । रात को करीब 1:20 बजे जब वह बाथरूम जाने के लिए उठा तो देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा था। जब उसने अंदर आकर देखा तो उनसे फोन पैटी पर नहीं थे । और उसका काला बैग भी नहीं था तो उसे शक हुआ तो सब ने उसे पकड़ लिया। और पकड़े जाने पर सब साथियों के उस काले बैग व मोबाइल बरामद हुए। पूछे जाने पर उसने अपना नाम रोबिन सिंह पुत्र रणजीत सिंह निवासी व तहसील पांवटा साहिब तफ्तीश होने पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा जेल धारा 457- 380 आईपीसी दर्ज किया गया। जुर्म सिद्ध होने पर अदालत द्वारा मुलजिम को उपरोक्त लिखी सजा सुनाई गई।
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