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20 साल और इससे ज्यादा हिमाचल में रहने वाला शख्स हिमाचली प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। इसके अलावा जो हिमाचल में रहने वाला हो और जिसका स्थायी निवास हिमाचल में हो और वह बाहर नौकरी कर रहा हो, वह भी हिमाचल प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना में कहा गया है कि हिमाचली प्रमाण पत्र एसडीएम (सिविल), तहसीलदार और नायब-तहसीलदार जारी करेंगे। लेकिन वे भी यह प्रमाण पत्र तभी जारी कर पाएंगे जब संबंधित व्यक्ति का पंचायत प्रधान, पटवारी, नगर परिषद का प्रधान और एग्जिक्यूटिव और काउंसलर नगर निगम की ओर से जब यह सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कि उक्त शख्स हिमाचल का स्थायी निवासी है या फिर वे 20 साल से हिमाचल में रह रहा है और इससे ज्यादा समय से यहां रह रहा है। इस संबंध में विभागों के मुखियाओं, डिविजनल कमिश्नर, डीसी को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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