News portals-सबकी खबर (शिमला )हिमाचल में बिना मान्यता के चल रहे प्राइवेट मेडिकल डेंटल और इंजीनियरिंग कालेज पर राज्य शिक्षण नियामक आयोग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल राज्य शिक्षण नियामक आयोग की ओर से इस बारे में सभी प्राइवेट कालेजों को खास निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें आयोग की वेबसाइट पर एक कालेज इन्फॉरमेशन फॉर्म अपलोड किया गया है, जिसमें कालेज का पूरा विवरण देना होगा। इसके लिए शिक्षण नियामक आयोग की ओर से सभी प्राइवेट कालेजों को 28 जनवरी तक का समय दिया गया है।इसमें कहा गया है कि कितने कालेज हिमाचल में चल रहे हैं, उनकी मान्यता क्या है, इसकी पूरी जानकारी आयोग को देनी होगी। वेबसाइट पर ही फॉर्म के साथ-साथ इसकी एक कॉपी भी अटैच की गई है जिसमें कालेज की पूरी जानकारी देनी होगी। इन आदेशों में सभी डेंटल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, डिग्री फार्मेसी, नर्सिंग, बायोसाइंस, बायोटेक्नोलॉजी वेटरिनरी, लॉ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सहित होटल मैनेजमेंट कालेज और संस्थान शामिल है जिनसे यह जानकारी आयोग की ओर से मांगी गई है।गौर रहे कि हिमाचल में कई ऐसी शिकायतें आयोग को मिली हें कि बिना यूजीसी मान्यता के प्राइवेट कालेज चलाए जा रहे हैं। इनमें स्टूडेंट इनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए मनमानी फीस ली जा रही है और इसके बदले में छात्र कक्षाएं भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। वे सीधे एग्जाम के समय पेपर देने पहुंच रहे हैं और पूरे सत्र में कक्षाओं से बाहर रहते हैं। इसी के चलते अब आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है।
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