News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला सिरमौर में अब नये मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन के बाद अब ऑफलाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र मान्य नही होगे। यह जानकारी जिला सिरमौर की आरटीओ सोना चौहान ने जानकारी दी है।
आरटीओ ने बताया कि जिला सिरमौर के पांवटा साहिब व कालाअम्ब आदि क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील माने जाते है। जिसमें अभी तक वाहन चालक प्रदूषण जांच केन्द्रो से ऑफलाइन प्रमाण पत्र लिया करते थे। नये नियम के अनुसार वे अब मान्य नही होंगे। अर्थात उन्होने आम लोगों को जागरूक करते हुए तथा नये नियम को लागू करने की दृष्टि से आदेश जारी कर दिये है।
उन्होंने कहा की सभी प्रदूषण जांच केन्द्र ऑनलाइन जुड चुके है। आगामी समय में जो भी वाहन मालिक ऑफलाइन प्रमाण पत्र रखेगा वह मान्य नही होगा। अर्थात वाहन मालिको को आन लाइन प्रदूषण प्रमाण पत्र ही वाहन में साथ रखना होगा। अन्यथा कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
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