अब हिमाचल प्रदेश में अधिनियम में संशोधन के उपरांत अब शस्त्र धारकों को अधिकतम 02 शस्त्र रखने की अनुमति है। केन्द्र सरकार द्वारा हथियार अधिनियम में संशोधन के उपरांत अब शस्त्र धारकों को अधिकतम 02 शस्त्र रखने की अनुमति दी गई यह जानकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने दी। विवेक चंदेल ने कहा कि जिन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस में 03 शस्त्र दर्ज हैं को अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर, 2020 से पूर्व निकटतम पुलिस थाना अथवा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना होगा। सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्र धारकों को अपना तीसरा शस्त्र शस्त्रागार इकाई में जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि तदोपरांत 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों की अवमानना करने पर लाइसेंस धारकों के विरूद्ध लाइसेंस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय भारत सरकार द्वारा 13 दिसम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना के अनुसार लिया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार शस्त्र धारकों को अधिकतम 02 शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने आग्रह किया कि लाइसेंस में 03 शस्त्र वाले सभी शस्त्र धारक 12 दिसम्बर, 2020 से पूर्व अपना तीसरा हथियार जमा करवाएं। आदेशों की अवहेलना पर होने वाली कार्यवाही के लिए शस्त्र धारक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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