News portals-सबकी खबर (नाहन )
जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने राष्ट्रीय आपादा प्रबंधन एक्ट-2005 के अनुभाग- 34 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में 31 मार्च 2020 तक आयोजित होने वाले सभी जन समारोह पर रोक लगाई है।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर में 31 मार्च, 2020 तक किसी प्रकार के भण्डारों का आयोजन नही किया जाएगा तथा सभी प्रकार की कॉन्फ्रेन्स, इवेन्ट, रैली, धरना व विरोध का आयोजन पूरी तरह निषेद रहेगा। इसके अतिरिक्त, जिम, स्विमिंग पूल, सपा आदि का संचालन भी बंद रहेगा। इसके अतिरिक्त जिला में आयोजित होने वाले सभी आयोजन जिसमे भीड या अधिक संख्या में लोगों के इक्कठे होने की संभावना हो, ऐसे सभी मेलों, त्यौहारों व खेल टूर्नामेंट पर रोक लगा दी गई है।
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