News portals-सबकी खबर (नाहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुसरण करते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी करते हुए बताया कि आवासीय विद्यालयों को छोड़कर जिला के समस्त विद्यालय 4 सितंबर तक बंद रहेंगे जबकि शैक्षणिक व गैर-शैक्षणिक स्टाफ सदस्य स्कूल आते रहेंगे। आदेशानुसार आवासीय विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी की सख्ती के साथ अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य आयोजनों में इंडोर व आउटडोर स्पेस की क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही लोगों को एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। ऐसे आयोजनों में कोविड अनुरुप व्यवहार और सामाजिक दूरी के मानकों, मास्क के प्रयोग, थर्मल स्केनिंग, हैंड वाश या सेनिटाईजर के प्रयोग सहित अन्य हिदायतों की कड़ाई के साथ अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
कोविड-19 अनुरुप व्यवहार और अन्य मानकों का उल्लंघन करने पर दोषी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव लागु होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे।
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