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बाल विकास परियोजना नाहन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के 16 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जिसके लिए विवाहित या अविवाहित महिला उम्मीदवार को आवेदन बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नाहन में 14 सितम्बर 2021 तक जमा करवाने होंगे। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी नाहन कमल किशोर शर्मा ने दी।
उन्हांेने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए साक्षात्कार 21 सितम्बर तथा सहायिकाआंे के 22 सितम्बर 2021 को प्रातः 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय नाहन में आयोजित होंगे जिसके लिए आवेदन कर्ता को मूल दस्तावेजों सहित प्रातः 10 बजे उपस्थित होना होगा। उन्हांेने बताया कि साक्षात्कार के लिए अलग से सूचित नहीं किया जाएगा और ही किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थितियों में यदि कोई आवेदक निश्चित तिथि तक किसी कारणवश अपना आवेदन जमा न करवा पाया तो वह सभी मूल व सत्यापित दस्तावेजों सहित सीधे साक्षात्कार में भाग ले सकती है।
उन्होंने बताया कि बाल विकास परियोजना नाहन के अंतर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड जिनमें कालाअम्ब के आंगनवाड़ी केन्द्र कालाअम्ब व ओगली, देवनी के आंगनवाड़ी केन्द्र देवनी, क्यारी के आंगनवाडी केन्द्र खान्दा, पनार के आंगनवाड़ी केन्द्र मतियाला, ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर के आंगनवाड़ी केन्द्र खरको, मातर के आंगनवाडी केन्द्र सम्भालका तथा सेन की सैर के आंगनवाड़ी केन्द्र सेन की सैर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद भरे जाने हैं जबकि नाहन वार्ड 10 के आंगनवाड़ी केन्द्र कच्चा टैंक, ग्राम पंचायत बिरला के आंगनवाड़ी केन्द्र दुबडी टिक्कर, कौलावाला भूड के आंगनवाडी केन्द्र रिगडवाला, कालाअम्ब के आंगनवाडी केन्द्र खारी, नेहर स्वार के आंगनवाडी केन्द्र कोट, नेहली धीडा के आंगनवाडी केन्द्र गोपाटिया, बनेठी के आंगनवाडी केन्द्र कटोरड और कमलाड के आंगनवाडी केन्द्र खैरी चंागन में आंगनवाडी सहायिकाओं के पद भरे जाने हैं।
इन पदों के लिए निर्धारित किये गए मापदण्डों मेें प्रार्थी उसी आंगनवाड़ी क्षेत्र की निवासी होनी चाहिए तथा उसका परिवार 1 जनवरी 2021 से पूर्व आंगनवाड़ी सर्वेक्षण क्षेत्र फीडर ऐरिया में दर्ज होना चाहिए। आंगनवाडी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास तथा सहायिका हेतू 8वीं पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए उच्च शिक्षा वाले उम्मीदवार को अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे। आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, परिवार की वार्षिक आय 35000 रुपए या इससे कम होनी चाहिए, तथा वह हिमाचल की स्थाई निवासी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए आवेदक बाल विकास परियोजना अधिकारी नाहन कार्यालय या सम्बंधित पर्यवेक्षक वृत से सम्पर्क कर सकते हैं।
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