News portals-सबकी खबर (नाहन)
जिला सिरमौर के नाहन तहसील के देवनी पंचायत के साथ लगते क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन से बाहर करने के आदेश जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने आज जारी किए।
उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति को छोड़कर, सभी 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहे। सभी सार्वजनिक स्थल और कार्य स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लघन करते हुए पायागया उसके विरूद् आईपीसी कीधारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम कीधारा 51 से 60 के तहतकार्यवाही की जाएगी
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