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November 23, 2024

सड़क सुरक्षा अधिनियमों सहित शिलाई में नशे पर जागरुकता शिविर : मस्त राम

News portals-सबकी खबर (शिलाई)

पुलिस थाना शिलाई के अंतर्गत शिलाई गावं में सड़क सुरक्षा अधिनियमों की जानकारी पर शिविर का आयोजन किया गया है, शिविर की अध्यक्षता शिलाई थाना प्रभारी मस्त राम द्वारा की गई है, इस दोरान गावं की महिलाओं सहित स्थानीय लोग उपस्थित रहे!


थाना प्रभारी मास राम ने शिविर के दोरान जानकारी देते हुए बताया कि सडक सुरक्षा के लिए शहरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे न कोई बाधा पैदा होती है, न देखने में परेशानियां, न यातायात में कोई व्यवधान होता है, सडक नियमों का उल्लंघन के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी फुटेज में स्थान, तिथि और समय दर्ज हो जाता है, उलंघन करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध निर्धारित गति-सीमा के दायरे में वाहन नहीं चलाना (धारा 112 और 183), अनधिकृत स्थान पर वाहन रोकना या पार्क करना (धारा 122), वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी के लिये सुरक्षा का ध्यान न रखना (धारा 128), हेलमेट न पहनना (धारा 129), लाल-बत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना, कानून का पालन न करते हुये अन्य वाहनों से आगे निकलना या उन्हें ओवरटेक करना, यातायात की विपरीत दिशा में वाहन चलाना, वाहन को इस तरह चलाना, जिसकी अपेक्षा एक सावधान और होशियार चालक से नहीं की जा सकती और उस होशियार चालक को यह भान हो कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है (धारा 184), निर्धारित वजन से अधिक भार लेकर गाड़ी चलाना (धारा 194 की उपधारा-1), बिना सेफ्टी-बेल्ट के गाड़ी चलाना (धारा 194बी), माल ढोने वाले वाहनों में सवारी बैठाना (धारा 66),मोटर वाहन (चालक) नियम, 2017 (धारा 117ए) के नियम 36 (गाड़ी की नंबर प्लेट के विषय में) की अवहेलना; ऐसे वाहन को चलाना, जिसमें माल इस तरह भरा गया हो कि वह दोनों तरफ या आगे या पीछे या ऊपर की तरफ निकला हो तथा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो (धारा 194 की उपधारा-1ए), आपातकालीन वाहनों को निकलने का रास्ता देने में कोताही करना (धारा 194ई) के तहत पुलिस कार्यवाही होती है!


बताते है कि नियम 167 के तहत जारी होने वाले सभी चालान इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होंगे और यातायात नियमों का उल्लंघन होते ही वे इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तथा कानून-पालन प्रणाली के जरिये अपने-आप तैयार हो जायेंगे, इनमे यातायात नियम का उल्लंघन करने का ब्योरा और वाहन की नंबर प्लेट की फोटो सबूत के तौर पर दर्ज होगी, कानून लागू कराने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से पैमाइश,नियम-उल्लंघन की तिथि, समय और स्थान, अधिनियम के जिस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, नोटिस में उसका हवाला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की धारा 65बी की उपधारा (4) के अनुपालन में लिखित साक्ष्य, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान दर्ज होगी उसे तथा प्रस्तुत करने के तरीके का विवरण होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उल्लंघन पकड़ने वाले उपकरण का विवरण होगा, जिससे पता चलेगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंप्यूटर से स्वयं तैयार हुआ है, जिसमे राज्य सरकार की तरफ से अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा इस तरह पुलिस कार्यवाही करती है, इसलिए वाहन चलाते समय ट्रेफिक व सडक सुरक्षा अधिनियमों का पालन करें तथा पुलिस की सहायता करें, यदि आप नियमों में रहकर वाहन चला रहे है और सड़क सुरक्षा का ध्यान रख रहे है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नही है!इस अवसर पर शिविर में उपस्थित लोगों को नशे पर भी जागरूक किया गया ।

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