News portals-सबकी खबर (संगड़ाह)
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुधवार को विश्राम गृह संगड़ाह में स्थानीय व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉ अतुल कायस द्वारा मौजूद दुकानदारों को फूड सेफ्टी नियमों संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि, फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाने के लिए दुकानदार को आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तथा दुकान का प्रमाण आदि दस्तावेज लाने होंगे तथा सीएससी अथवा लोकमित्र केंद्र के माध्यम से उन्हें ईमेल आईडी पर ही लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि, खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदारों द्वारा फूड लाइसेंस न बनाए जाने की सूरत में 5 लाख तक का जुर्माना तथा छह माह की सजा का प्रावधान है। डॉ कायस्थ ने कहा कि, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट किराना की दुकान, मीट व मिठाई बेचने वालों तथा खाद्य सामग्री रखने वाले सभी दुकानदारों के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाना जरूरी है। शिविर के दौरान विश्राम गृह परिसर में तीन लोकमित्र केंद्रों के संचालकों द्वारा दुकानदारों के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया।
बस अड्डा बाजार संगड़ाह में व्यापार मंडल द्वारा कुल 230 दुकाने पंजीकृत की गई है, जिनमें से खाद्य सामग्री रखने वाले सभी 80 के करीब दुकानदार इस शिविर में मौजूद रहे। कुछ दुकानदारों द्वारा पहले ही 1 से 5 साल तक के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाए जा चुके हैं। विभाग द्वारा अन्य सभी दुकानदारों को जल्द लाइसेंस बनाने का निर्देश दिए गए। लोक मित्र केंद्र के संचालक ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि, कुछ दुकानदारों द्वारा बुधवार को ही फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए शिविर के दौरान पंजीकरण करवाया जा चुका है।
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