Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

November 22, 2024

नाहन विस में 07 से 15 सितम्बर तक आयोजित होंगे ईवीएम, वीवीपैट से सम्बंधित जागरूकता शिविर

News portals- सबकी खबर (नाहन)

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना०) नाहन राजनेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 56-नाहन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे पंचायत अनुसार ईवीएम, वीवीपैट से सम्बंधित जागरूकता शिविर का आयोजन 07 से 15 सितम्बर 2022 तक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को “मतदान के दिन कैसे मतदान करें” के बारे में जागरूक किया जायेगा। उन्होंने नाहन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाताओं से अपील करते हए कहा कि वह अपने-अपने पंचायत सचिव, प्रधान या फिर बूथ स्तर के अधिकारी की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस दिन उनकी पंचायत में यह जागरूकता अभियान आयोजित होगा ताकि वह ईवीएम, वीवीपैट से सम्बंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें।

उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त नए मतदाता बनाने हेतु विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है जिसमें 11 सितम्बर 2022 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है या 01 अक्तूबर 2022 तक 18 वर्ष होने जा रही है, वह मतदान केंद्र में जाकर अभिहित अधिकारी या फिर बूथ स्तर के अधिकारी के माध्यम से फॉर्म न.-06 में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

यह विदित रहे कि दावा प्रस्तुत करते समय प्रार्थी कि आयु तथा निवास स्थान से संबंधित अभिलेख तथा पासपोर्ट साईज नवीनतम रंगीन फोटो अभिहित अधिकारी या फिर बूथ लेवल अधिकारी को प्रस्तुत कि जानी है। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6, आधार से अपना मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए फार्म-6बी, नाम को हटाने के लिए फॉर्म- 7, मतदाता सूची में संशोधन या वोटर कार्ड में बदलाव करने के लिए फॉर्म-8 को भरें। इन सभी गतिविधियों के लिए आप www.voterportal.eci.gov.in या www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाईन भी कर सकते हैं।

Read Previous

गृहिणी योजना के तहत भाटगढ़ में 99 महिलाओं को दिए गए LPG Gas connection

Read Next

दुखद समाचार : गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल के निदेशक बीएस सैनी अब हमारे बीच नहीं रहे

error: Content is protected !!