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कैलाश चौहान
जिला दण्डाधिकारी डॉ0आर0के0परूथी ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष कोविड-19 संक्रमण के बढ़ने की आशंका के दृष्टिगत हिमाचल सरकार द्वारा मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई है लेकिन चैत्र नवरात्र के दौरान श्रद्वालुओं के 13 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक विभिन्न क्षेत्रों से अपनी आस्था एवं मन्नतों के साथ श्री महामाया बाला सुन्दरी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने की सम्भावना है।
अधिसूचना के अनुसार त्रिलोकपुर के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की मांस व मछली विक्रय की दुकानें नहीं लगेगी तथा कालाआंब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस व मछली की दुकानों में विक्रताओं को केवल दुकान के अन्दर ही पर्दे में मांस व मछली को विक्रय करना होगा तथा उपरोक्त क्षेत्र में मास व मछली की बिक्री पर इस अवधि के दौरान पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ताकि श्री महामाया बालासुन्दरी जी त्रिलोकपुर मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं में किसी प्रकार का जनाक्रोश उत्पन्न न हो।
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