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जिला सिरमौर के त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक आयोजित किए जा रहे श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्रि मेला के दौरान कालाआम क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों विशेषकर कागज के कारखानों के उत्पादन की पूर्ती हेतू तूड़ी और भूसे से लदे ट्रक और ट्रेक्टर आदि वाहनों के परिचालन पर मेला अवधि के दौरान प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी राम कुमार गौतम द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान यातायात को सुचारू बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
आदेशानुसार मूल ढांचे के अतिरिक्त बड़े-बड़े बोरे की सहायता से तूड़ी आदि लदे ट्रकों एवं ट्रेक्टरों आदि वाहनों को कालाआम से त्रिलोकपुर रोड़ पर मेला अविध के दौरान प्रातः 8 बजे से सांय 8 बजे तक चलाए जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी कर श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्र मेला, जोकि त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, इस दौरान संर्पूण मेला क्षेत्र में मांस-मछली के विक्रय पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है।
यह निर्णय मेला अवधि के दौरान मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय आम जन तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं और उनकी आस्था के दृष्टिगत लिया गया है। आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मांस-मछली की दुकानों में केवल दुकान के अन्दर ही (पर्दे में) मांस-मछली के विक्रय की अनुमति रहेगी। जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी कर श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवारात्र मेला, जोकि त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, के दौरान मेला परिसर त्रिलोकपुर एवं कालाआम पुलिस थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है।
मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पाबंदी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत लगाई गई है। आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान नारियल चढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। मेला अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाये पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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