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जिला सिरमौर में सभी Bank Manager Mukhyamantri Swavlamban Yojna के अंतर्गत ऋण संबन्धित मामलों को 30 जुलाई 2022 तक निपटाए। यह निर्देश उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बैंक सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि, सभी बैंक 25 जुलाई तक ऋण संबन्धित सभी मामलों की समीक्षा करें। यदि कोई मामला मानकों के अनुरूप स्वीकृति के योग्य नहीं है, तो उसे तुरंत Reject कर दें, पर मामलों को बेवजह लंबित न रखें। उन्होंने सभी बैंको को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए। Deputy Commissioner ने कहा कि, इस योजना का आरंभ प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत वह सभी नागरिक जो उद्योग, Service Sector व व्यापार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें ऋण पर सब्सिडी हिमाचल प्रदेश Government द्वारा प्रदान की जाएगी।
यह सब्सिडी राशि 25 से लेकर 35% तक होगी। इसके अंतर्गत 60 लाख रुपए तक के ऋण पर सरकार द्वारा 3 वर्ष तक ब्याज में 5 की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बैंकों से स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उदारतापूर्वक ऋण देने को भी कहा। सभी बैंकों एवं विभागों के अधिकारियों को सरकार की स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति के मामलों का समयबद्ध निपटारा करने को कहा।
बैठक में LDM राजीव अरोड़ा, सतीश शर्मा प्रबंधक SBI, जेडी शर्मा वरिष्ठ प्रबंधक को-ऑपरेटिव बैंक, मनोज कुमार बैंक Menager ICICI, दलीप शाखा प्रबंधक उत्कर्ष बैंक, पूनम PNB बैंक, तरुण शर्मा HDFC बैंक, डीएस परमार एचपी ग्रामीण बैंक व अभिषेक प्रबंधक यूनियन बैंक सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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