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April 9, 2025

बाइक चोरी मामले के दोषी को 3 माह की कैद/… देवीनगर से 2012 में चोरी हुई थी बाइक/… पांवटा एसीजेएम अदालत ने शुक्रवार को सुनाई सजा।

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एडीशनल चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या एक के न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी संतोष कुमार पुत्र अलखु राम निवासी ग्राम त्रिलोकपुर, तहसील नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश को सजा सुनाई है। देवीनगगर से वर्ष 2012 में बाइक चोरी मामले में अदालत में सजा सुनाई।

सहायक जिला न्याय वादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता राजेंद्र सिंह परमार मकान नंबर 5/ 9 देवीनगर पांवटा साहिब ने बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी।


जिमसें दोषी संतोष कुमार जो मकान की मरम्मत के लिए शिकायतकर्ता के घर 11 फरवरी 2012 को देवेंद्र कुमार व रजत कुमार के साथ काम पर था। चोरी वाले दिन दोषी संतोष को रात को बाहर संदिग्ध रूप से घूमते हुए देखा भी गया था। उस पर शक होने पर शिकायत दर्ज करवा दी। बाइक चोरी होने का पता सुबह 8 बजे 12 फरवरी 2012 को लगा था। शिकायत के बाद तहकीकात होने पर बाइक व दस्तावेज को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने पर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था।


मुलजिम संतोष के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 व 34 के तहत अदालत ने 3 माह की कैद की सजा सुनाई। एडीए राजिन्दर शर्मा ने कहा की इस मामले में अदालत ने रजत कुमार पुत्र जयपाल को बरी कर दिया है।

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