News portals-सबकी खबर( नाहन) उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर शिलाई विकास खंड की ग्राम पंचायत हल्लां के प्रधान पद से सविता देवी को तत्काल हटा दिया है।
उपायुक्त सिरमौर द्वारा यहां जारी आदेश में कहा गया है कि हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 146 (1) की उप धारा का (ख) व (ड.) के तहत सविता देवी का ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है इसलिए उन्हें प्रधान पद से तत्काल हटाया जाता है। सविता देवी को छः वर्ष की कालावधि के लिए उक्त अधिनियम की धारा 146 (2) के अन्तर्गत पंचायत के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्रहित (अयोग्य) करने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
उपायुक्त सुमित खिमटा द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सविता देवी को 23,57,608 रुपये की दुरूपयोग की गई धनराशि को तुरंत पंचायत निधि खाते में जमा करवाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उन्हें ग्राम पंचायत हल्लां की नकद राशि व पंचायत अभिलेख अथवा अन्य कोई स्टोर का सामान, प्रधान पद की मुहर के साथ तुरंत सचिव ग्राम पंचायत हल्लां को सौंपने के लिए भी कहा गया है।
जारी आदेश में कहा कि गया है कि ग्राम पंचायत हल्लां की प्रधान सविता देवी के विरूद्ध पंचायत के विभिन्न कार्यों में अनियमितता और धन के दुरूपयोग का मामला आया था। एसडीएम शिलाई द्वारा इन मामलों की नियमित जांच की गई और उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मौका दिया गया, किन्तु दोषी प्रधान का उत्तर नियमित जांच रिपोर्ट से विपरीत होने के कारण असंतोषजनक पाया गया है।
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