कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए देना होगा हर्जाना
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बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले में तोड़फोड़ मामले में बीएमसी का नोटिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि बीएमसी ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। कंगना रनौत के बंगले पर बीएमसी ने नोटिस जारी किया था और नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही तोड़फोड़ कर दी थी।
कंगना इस तोड़फोड़ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गईं थी, जहां उन्होंने कहा था कि नोटिस देने का समय कम से कम 14 दिन होना चाहिए, लेकिन बीएमसी ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही बंगला तोड़ दिया था। बीएमसी का कहना था कि कंगना के बंगले में बाथरूम और ऑफिस का निर्माण नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया है। उसे अतिरिक्त जगह घेरकर अतिक्रमण करके बनाया गया है। लेकिन बीएमसी ने समयसीमा से पहले ही तोड़फोड़ कर दी थी।
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