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November 23, 2024

1,000 रुपये के कमरे वाले होटलों पर जीएसटी न देने वाले कारोबारी नपेंगे

News portals – सबकी खबर (  शिमला ) 

हिमाचल प्रदेश के होटलों में अब 1,000 रुपये की कीमत वाले कमरों पर जीएसटी नहीं चुकाने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसने वाला है। कर एवं आबकारी विभाग ने प्रदेश के सभी होटल कारोबारियों को दिशा-निर्देश जारी कर 1,000 रुपये तक के कमरे पर 12 प्रतिशत जीएसटी अदा करने को कहा है। आदेशों का पालन न करने वाले होटल कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने कहा कि यदि किसी होटल कारोबारी की सालाना जावक आपूर्ति (आउटवर्ड सप्लाई) 20 लाख रुपये है तो उन्हें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्वेच्छा से पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

यदि भविष्य में विभाग की ओर से जांच करने में इन अधिनियमों के तहत किसी को भी पंजीकरण योग्य ठहराया जाता है तो उस करदाता के खिलाफ निहित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बीते दिनों चंडीगढ़ में हुई बैठक में 1,000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों पर भी 12 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है।इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से 1,000 रुपये तक की कीमत वाले होटलों के कमरों को जीएसटी से छूट दी गई थी। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद 1,000 रुपये का कमरा 1,120 रुपये में मिलेगा। कई होटल कारोबारी जीएसटी में मिली छूट का लाभ उठाने के लिए अधिक कीमत के कमरों को 1,000 रुपये से कम ही दर्शाते थे। अब इन होटल कारोबारियों पर कर एवं आबकारी विभाग शिकंजा कसने जा रहा है।

 

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