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November 23, 2024

सिरमौर में 20 जून तक हिम केयर योजना में पंजीकृत लोग करवा सकेंगे कार्ड रिन्यू

News portals-सबकी खबर (नाहन ) केलाश चौहान 

सिरमौर जिला में 20 जून तक हिम केयर योजना में पंजीकृत लोग अपना कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 के0 के0 पराशर ने दी। उन्होंने बताया कि हिम केयर कार्ड को रिन्यू करवाने से पात्र व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि हिम केयर योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के उन सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। अब इस योजना के माध्यम से पात्र व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त और समय पर करवा सकेगें। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी उन सभी अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकते हैं जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एंपेनल्ड है।
उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 40 हजार 996 परिवारों को हिमकेयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है जिसमें से 5000 परिवारों ने इस योजना का लाभ प्राप्त कर इलाज करवाया है जिसके लिए हिमाचल सरकार ने लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए है। जिला सिरमौर के पांवटा साहिब विकास खण्ड के 13909 परिवारों को हिम केयर योजना के अतंर्गत शामिल किया गया है जबकि नाहन विकास खण्ड के 8615 परिवार, संगडाह विकास खण्ड के 5303 परिवार, राजगढ़ के 5005 परिवार, शिलाई के 4570, पच्छाद के 3594 जरूरतमंद परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।
हिमकेयर योजना के अतंर्गत लाभार्थियों द्वारा दिए जाने वाले प्रीमियम जिसमें बीपीएल परिवार व पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अतंर्गत लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, और मनरेगा में काम करने वाले ग्रामीण जो पिछले वित्त वर्ष व वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान न्यूनतम 50 दिन काम कर चुके है, उन्हें इस योजना के लिए प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं होगी यानी उस व्यक्ति का प्रीमियम सरकार वहन करेगी।
इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत तक विकलांग व्यक्ति, एकल नारी व 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी हेल्पर, आशा कार्यकर्ता, मिड-डे मील वर्कर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो हिमाचल सरकार के नियंत्रण में हो, स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम आदि के पार्ट टाइम वर्कर्स व राज्य सरकार के नियंत्रण में स्वायत्त निकाय, सोसायटी, बोर्ड और निगम में संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी को प्रति वर्ष 365 रूपये प्रीमियम देना होगा। जो लाभार्थी इन श्रेणीयों के अंतर्गत नहीं आते हैं या जो सरकार के कर्मचारी, पेंशनर या उनके आश्रित परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें प्रतिवर्ष 1000 रूपये प्रीमियम देना होगा।
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