News portals-सबकी खबर (शिमला )
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए। रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए और छोटी इकाइयों और ठेकेदारों की सुविधा के लिए कैबिनेट ने अनुबंध श्रम अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के अनुभाग-1 में आवश्यक संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। उपधारा -4 में संशोधन करके 20 से 30 श्रमिकों के लिए अनुबंध रोजगार की सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया।
इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन और कारोबार सुगमता में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में संशोधन का फैसला लिया। इससे राज्य में छोटी इकाइयों द्वारा विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्रमशः दस और बीस श्रमिकों की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर 20 और 40 कर दिया है। यह संशोधन छोटी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा जिसके परिणामस्वरूप श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
इसी तरह, वर्तमान में कोई भी कर्मचारी किसी भी तिमाही में अधिकतम 75 घंटे काम कर सकता है। धारा 65 के खंड (IV) 3 में संशोधन इस सीमा को बढ़ाकर 115 घंटे किया गया। श्रमिकों को ओवरटाइम का भुगतान साधारण मजदूरी की दर से दोगुना देना होगा ताकि उन्हें कमाने के अधिक अवसर मिल सकें।
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