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उपमण्डल पांवटा साहिब में मालगी पंचायत में भर्ष्टाचार के आरोप को लेकर आज पांवटा कोर्ट ने पुरुवाला थाना को भर्ष्टाचार का मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए है । पंचायत में कार्य के प्रति अनिमियता बरतने को लेकर यह मामला दर्ज किया जा रहा है ।
बता दे कि शान्ति राम निवासी गांव मालगी की शिकायत पर दर्ज किया गया है कि प्रधान ग्राम पंचायत मालगी तहसील पांवटा साहिब ने ग्रांम पंचायत प्रधान के पद पर रहते हुए की गई अनियमित्ताये बारे में प्रधान पद कर कार्यरत रहते हुए वर्ष 2005-2010 मे व 2015 से लगातर पद पर रहते हूए पंचायत विकास कार्यों के लिये आये हुए पैसे का गमन अपने पद का दरुपयोग करते हुए किया है। ग्राम पंचायत मालगी मे एक जोहड का निर्माण मनरेगा के तहत किया ,जिसमे उन्होने फर्जी बिलों को तैयार किया है।
इसी प्रकार भूमी सुधार कार्य मे ध्यान सिंह के खेत मे कार्य के 35000 रु0 का बिल दर्शाया है। तथा गांव काण्डो मे महिला मण्डल भवन के एक शौचायल का निर्माण कार्य मे फर्जी बिलों को तैयार किया गया , जबकी इसमे आई पी एच विभाग के पाईपों का इस्तेमाल किया गया है। तथा वर्ष 2016-17 मे मनरेगा के तहत शकृष्णा देवी को मस्टोल मे दर्शाया गया है जबकि कृष्णा शारीरिक तौर से कार्य मे अस्मर्थ है व 2040 रु0 फर्जी रुप से अदा किये है। इसी प्रकार सत्या देवी पत्नी प्रीतम सिंह जिसकी आयु 65 वर्ष है पटवारी की माता व वर्तमान प्रधान की सास है को भी उपरोक्त मस्टोल मे 2040 रु0 फर्जी रुप से अदा किये है। तथा इसी प्रकार से प्रधान उपरोक्त ने बहुत से लोगों को फर्जी तौर पर मनरेगा मस्टोल मे उपस्थित दर्शाया है।
इस प्रकार ग्राम पंचायत प्रधान ने अपने कार्य काल मे बहुत सारे फर्जी कार्यों को अन्जाम दिया है व अपने नजदीकि सम्बन्धियो व खुद को सरकारी पैसे का लाभ पहुंचाया है।
वही, मालगी पंचायत प्रधान ने बताया कि सभी आरोप बे बुनियादी है ।
उधर, पांवटा के डीएसपी सोमदत्त ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है ।
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