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केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अब पुराने वाहनों की पासिंग के लिए आठ गुना फीस वसूल की जाएगी। 15 साल पुरानी कार का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले 600 रुपये लगते थे। अब इस काम में 5,000 रुपये लगेंगे। इसी तर्ज पर पुरानी बाइक के लिए पहले 300 रुपये शुल्क लगता था। इसे अब बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया गया है। ट्रक-बस की बात करें तो 15 साल पुराने वाहन पहले 1,500 रुपये में रिन्यू किए जाते थे। अब इसमें 12,500 से 16,000 रुपये शुल्क लगेगा। छोटे पैसेंजर वाहनों को रिन्यू कराने में पहले 1,300 रुपये लगते थे, लेकिन अब इन्हें रिन्यू कराने में 10,000 रुपये शुल्क वसूला जाएगा।
तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा
बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाले पुराने वाहन अगर सड़क पर चलते पाए गए तो उन्हें तत्काल स्क्रैप होने के लिए भेज दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने 15 साल पुराने सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके बाद इन वाहनों की पासिंग के दाम बढ़ाए गए हैं। इनमें दो और चार पहिया वाहन शामिल हैं। सामान्य वाहनों की पासिंग फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। – रामपाल, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
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