Breaking News :

मौसम विभाग का पूर्वानुमान,18 से करवट लेगा अंबर

हमारी सरकार मजबूत, खुद संशय में कांग्रेस : बिंदल

आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 7.85 करोड़ रुपये की जब्ती

16 दिन बाद उत्तराखंड के त्यूणी के पास मिली लापता जागर सिंह की Deadbody

कांग्रेस को हार का डर, नहीं कर रहे निर्दलियों इस्तीफे मंजूर : हंस राज

राज्यपाल ने डॉ. किरण चड्ढा द्वारा लिखित ‘डलहौजी थू्र माई आइज’ पुस्तक का विमोचन किया

सिरमौर जिला में स्वीप गतिविधियां पकड़ने लगी हैं जोर

प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निवार्चन के लिए तैयारियां पूर्ण: प्रबोध सक्सेना

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने किया ओएनडीसी पर क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन

इंदू वर्मा ने दल बल के साथ ज्वाइन की भाजपा, बिंदल ने पहनाया पटका

April 21, 2025

डेंटल कॉलेज के बाल छात्रावास (केदार) जोकि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

News portals-सबकी खबर (पांवटा साहिब )

उप मंडल दंडाधिकारी पांवटा साहिब विवेक महाजन ने डेंटल कॉलेज के बाल छात्रावास (केदार) जोकि कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है आज उन्होंने इस का निरीक्षण किया । जहां उन्होंने स्वास्थ्य सहित अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव सहगल व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय देओल उपस्थित रहे।
खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय देओल ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ 35 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया था जिसमें से 6 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए अन्य लोगों के भी कोरोना सैंपल लिए जा रहे हैं।इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज रैंडम कोरोना सैंपल के दौरान पांवटा साहिब में 10 अन्य करोना संक्रमित पाएं गए। उन्होंने बताया कि पांवटा साहिब में कोरोना सैंपल की प्रक्रिया जारी है।

उप मंडल दंडाधिकारी पांवटा साहिब ने लोगों से अपील की कि वह कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें मास्क लगाएं तथा उचित दूरी बनाए रखें अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर न जाए।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना और मास्क न पहनना, संबंधित कानून, नियमों या विनियमों के अनुसार जुर्माने के साथ दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों में भर्ती मरीजों की शत-प्रतिशत कोविड जांच सुनिश्चित की जाएगी और सब्जी मंडियों, ट्रक यूनियन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मोबाइल टीमों के माध्यम से परीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। क्षेत्र में बाहर से आने वाले मजदूरों व व्यक्तियों का उद्योगों में परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रेस्तरां, ढाबों में सार्वजनिक लंगर, कार्यक्रमों आदि में कामगारों, रसोइयों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य होगा।

Read Previous

बर्मा पापड़ी में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित, महिलाओं को घरेलू हिंसा बारे किया जागरूक

Read Next

06 जनवरी को 15 से 18 आयु वर्ग के लिए राजपुरा स्वास्थ्य खण्ड में 17 स्थानों पर होगा कॉविड -19 टीकाकरण

error: Content is protected !!