News portals- सबकी खबर (मंडी) हिमाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकारी-निजी संपत्ति से राजनीतिक सामग्री हटाई जाने लगी है। सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही भारत निर्वाचन आयोग के दिषा-निर्देशों के अनुपालना कर जिले में 48 घंटे के भीतर जिला से सरकारी व निजी संपत्ति से 72 घंटो में तमाम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि हटाएं जाएंगे। सरकारी संपत्ति से जैसे एचआरटीसी बसों, सरकारी वाहन, सरकारी कार्यालय, सरकारी भूमि आदि से सभी राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर आदि 48 घंटे में हटाए जाने का आदेश हैं। प्रदेश के हर क्षेत्र से बैनर हटाने के आदेश जारी किए गए है | उधर , प्रदेश के कई जिलो में आचार संहिता लागू होने के बाद पोस्टर व बैनर को हटाने का कार्य शुरू हो गया है और सभी जगह से पोस्टर व बैनर हटाए जा रहे हैं। आचार संहिता लागू होते ही सरकार के आदशो को अम्ल में लाया जा रहा है | सरकार के आदेशानुसार 17 अक्टूबर तक सभी प्रकार के राजनीतिक बैनर , पम्प्लेट आदि हटाए जायेंगे |
Recent Comments