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हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों पर कंपलीट बैन लगा दिया गया है। राज्य में अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही ट्रांसफर होगी। इसके तहत मेडिकल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर ही तबादला आदेश जारी होंगे। हालांकि जयराम सरकार ने 20 जुलाई, 2019 को राज्य में तबादला आदेशों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन, सरकार के ध्यान में मामला आया कि विभिन्न विभाग, बोर्ड और निगम आदेशों की अवहेलना कर रहे थे।ऐसे में सरकार द्वारा आदेश जारी कर तबादलों पर बैन लगा दिया है।
उप सचिव (पर्सनल) राजेंद्र शर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं।प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार कई एहतियाती कदम उठा रही है और इस बारे में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि तबादलों पर बैन 20 जुलाई 2019 से जारी था। सरकार के ध्यान में आया है कि इस अधिसूचना में जारी निर्देशों की खुलेआम अवहेलना कर विभिन्न विभाग बोर्ड व कार्पोरेशन तबादला आदेश जारी कर नियमों की अवहेलना कर रहे थे। अधिसूचना में कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा उत्पन्न हुआ है ऐसे में यह आवश्यक है
कि स्थानान्तरण और अन्य अनावश्यक कार्यों के लिए सचिवालय, निदेशालयों सहित अन्य कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों की अनावश्यक आवाजाही रोकी जाए, ताकि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी मार्गदर्शिका की अनुपालना हो सकेसरकार ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक कार्य के लिए सचिवालय व सरकारी कार्यालयों में न आएं और इस वायरस को फैलने से रोकने में अपना सहयोग दें। सरकार ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क आदि का प्रयोग करने का भी आग्रह किया।
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