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जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ आर के परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए नाहन नगर परिषद् के वार्ड नंबर 2, 3, 5 और 13 के क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन बनाकर सील किया है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद् के वार्ड नंबर 2 के हरिपुर मोहल्ला में मुजाहिर खान, शाकिर खान, आयूब खान, हनीफ खान, तफ्फाजुल खान, गुलशन खान, नासिर खान और हमीदा बानो के घरों को और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के घर के समीप पॉजिटिव आये दोनों व्यक्तियों की दुकानों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। इसी प्रकार वार्ड नंबर 2 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 1 का सम्पूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 3 में गुन्नुघाट से शिमला की तरफ जाते हुए मार्ग पर मोहर सिंह, आफताब, नासिर, रुकैया और मोहम्मद अली के घरों को तथा कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के डिपो की दुकान को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। वार्ड नंबर 3 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का सम्पूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है।
वार्ड नंबर 5 के शिवपुरी रोड पर अमरपुर मोहल्ला में सुरेंदर कुमार और श्याम सूंदर के पूरे घर को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। वार्ड नंबर 5 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 4 का सम्पूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। वार्ड नंबर 13 के हिन्दू आश्रम के पास कमलेश बंसल के घर की पूरी ईमारत और उसमे सभी दुकानों को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। वार्ड नंबर 13 का शेष क्षेत्र और वार्ड नंबर 11 का सम्पूर्ण क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर लोगों का एक ही स्थान पर इक्कठा होने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा उन्हे अपने घरों मे ही रहना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार का समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में दवाइयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर द्वार पर सम्बंधित वार्डों के पार्षदों की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा और सरकार के अन्य सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।
यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी, पुलिस कर्मियों, अधिकारियों, तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। सील किए गए क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नाहन द्वारा समय-समय पर सैनिटाईजेशन की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरूद्ध आईपीसी की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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