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कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने को लेकर सामाजिक दूरी जैसी एहतियात और लोगों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित रखने को हर हाल में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंबा जिला में धारा-144 के तहत पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा।
ये आदेश अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों, आपात स्थिति में अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस, होमगार्ड्स, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, आपदा प्रबंधन व अग्निशमन सहित कोरोना-19 के बचाव और नियंत्रण में जुड़े कर्मचारियों, बिजली, पानी, सड़क, नगर निकाय और टेलीकाम जैसी आवश्यक सेवाओं के संचालन से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अलावा 269 और 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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