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कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए मंडी जिला में तुरंत प्रभाव से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। जिला में लोगों को सिर्फ आवश्युक वस्तुओं की खरीददारी के लिए सुबह दस से दो बजे तक का समय मिल सकेगा। इसके बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। दो बजे के बाद घर से बाहर निकलने वालों को जेल की हवा खानी पडे़गी। हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर दिन सुबह दस से दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान ही लोग दूध, कीराना, दवाई, बै्रड और सब्जी की खरीददारी कर सकेंगे। दो बजे के बाद यह दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी। जिला में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रहेंगी। अगले आदेशों तक पूरे जिला में यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने मंगलवार को इस बारे आदेश जारी किए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कर्फ्यू के दौरान अपने घर में ही रहें और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहयोगी बनें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे कारगर उपाय है। घर से अनावश्यक बाहर न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग से वायरस के प्रसार को रोका जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान हर दिन सुबह दस से दोपहर दो बजे तक राशन, कीराना, फ ल-सब्जी, दूध, ब्रैड, मीट-मछली, बिना पक्का खाने के सामान की दुकानें, मेडिकल स्टोर और चश्मों की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोलपंप, गैस एजेंसियां व उनके गोदाम खुले रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य सभी दुकानें, उद्योग, वर्कशॉप, व्यापारिक प्रतिष्ठान व गोदाम पूरी तरह से बंद रहेंगे।
एक जगह पांच से अधिक लोग नहीं
प्रशासन ने पूरा जिला में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान सुबह दस से दो बजे तक बेशक आवश्क वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन दुकानों पर पांच से अधिक लोगों को एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा। पुलिस कर्मी इस बात का ध्यान रखेंगे।
अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर करें कॉल
उपायुक्त ऋग्देव ठाकुर ने बताया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। कर्फ्यू से जुड़ी किसी समस्या अथवा स्पष्टीकरण के लिए लोग जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ ्री नंबर 1077, 01905-226201, 202, 203 या 204 पर कॉल कर सकते हैं।
इन्हें मिलेगी छूट
कर्फ्यू के दौरान सेना, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड तथा आपातकालीन वाहनों, आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, ट्रेजरी, बैंक, एटीएम, बिजली, पानी, इंटरनेट व टेलीकॉम सेवाएं, ई कॉमर्स सेवाएं और शहरी व ग्रामीण विकास के कार्यालयों में आवश्यक कार्य जारी रहेंगे।
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