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हिमाचल सरकार ने देश में कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के लाखों औद्योगिक, वाणिज्यिक, पर्यटन व कृषि सहित अन्य बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न रियायतें देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि फरवरी 2020 की खपत के लिए मार्च और मार्च की विद्युत खपत के लिए अप्रैल में जारी किए गए बिलों के भुगतान को बिना किसी सरचार्ज के 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में की गई बिजली की खपत का बिल मई माह में भेजा जाएगा और उसकी अदायगी बिना किसी सरचार्ज के 31 मई तक की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल की बिजली खपत के लिए औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के बिल की अदायगी मई में की जाएगी। मई की खपत के लिए जून में बिल भेजा जाएगा। इसे 30 जून तक और जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में तीन समान किश्तों में दिया जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अप्रैल की खपत के लिए 31 मई में जारी किए जाने वाले बिलों को औद्योगिक, वाणिज्यिक और कृषि उपभोक्ताओं के लिए 31 मई या इससे पहले जमा करने पर एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये तक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा किराज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सभी उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की निरंतर सुनिश्चित करेगा और 31 मई तक बिजली के बिलों का भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को ये रियायतें देने का निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली आर्थिक समस्याओं के दृष्टिगत लिया गया है।
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