News portals-सबकी खबर (नाहन)
राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशो की निरन्तरता में जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डा. आर.के. परूथी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला सिरमौर मंे आयोजित होने वाले त्यौहारों जिनमें दिवाली, छठ, गुरूपर्व, नववर्ष तथा क्रिसमिस के दौरान केवल 2 घण्टे पर्यावरण मित्र पटाखे (ग्रीन क्रेकर) चलाने की अनुमति होगी।
आदेशो के अनुसार दिवाली तथा गुरूपर्व की रात को 8 बजे से 10 बजे तक, छठ के दिन प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा क्रिसमिस व नववर्ष को रात्री 11ः55 बजे से अर्धरात्री 12ः30 बजे तक केवल पर्यावरण मित्र पटाखे (ग्रीन क्रेकर) चलाने की अनुमति होगी।
Recent Comments