News portals -सबकी खबर (शिमला) मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि कानून में नवीनतम संशोधन के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए वोटर मतदाता सूची में अपना नाम अब जनवरी, अपै्रल, जुलाई और अक्तूबर की पहली तारीख को भी दर्ज करवा सकते हैं। पूर्व में 01 जनवरी को ही मतदाताओं का नाम दर्ज किया जाता था।उन्होंने कहा कि इन संशोधनों के दृष्टिगत 1 अप्रैल, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं।
मनीष गर्ग आज यहां आयोजित ैटम्म्च् कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।उन्होंने बताया कि नए मतदाता गूगल प्ले से वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और नए मतदाता फार्म-6 भरकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं को जागरूक करने की आवश्यकता पर पर बल देते हुए कहा कि यह धारणा गलत है कि यदि उन्होंने पंचायत चुनावों के लिए मतदान किया है तो वे लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र हैं, जो सही नहीं है। ऐसे नए मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में स्वयं को पंजीकृत करना होगा जबकि अप्रवासी मतदाताओं को मतदाता सेवा पोर्टल ीजजचेरूध्ध्अवजमतेण्मबपण्हवअण्
उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केंद्र और स्वयं सहायता समूह मतदाता जागरूकता में एक अहम भूमिका निभा सकते है, ऐसे में मिशन मोड पर काम करने की आवश्कता है 414 पोलिंग स्टेशन जिनमें लोकसभा चुनाव-2019 में 70 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज किया गया है और अन्य 08 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां लोकसभा चुनाव-2019 में महिला मतदान कम रहा, इन क्षेत्रों में विशेष जगरूकता अभियान चलाया जाए।
बैठक की कार्यवाही का संचालन ओएसडी ैटम्म्च् नीरज शर्मा ने किया।इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयुक्त दलीप नेगी और नीलम दुल्टा, दूरदर्शन, आकाशवाणी, नेहरू युवा केंद्र, युवा सेवाएं एवं खेल, डाक विभाग के प्रतिनिधि और अन्य सोशल मीडिया विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।
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