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जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहले प्रत्येक वर्ष की प्रथम जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया जाता था तथा नये मतदाताओं को निर्वाचक नामावली में दर्ज किया जाता था लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 14 (4) में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप अब पहली बार प्रथम जनवरी, प्रथम अप्रैल प्रथम जुलाई एवं प्रथम अक्तूबर 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर चुके पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला सिरमौर के पाँचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अर्थात 55 पच्छाद (अ०जा०) 56-नाहन, 57-श्री रेणुकाजी (अ०जा०), 58-पांवटा साहिब व 59-शिलाई के सभी युवा, जो प्रथम अक्तूबर, 2022 तक 18 वर्ष या इससे अधिक आयु पूर्ण कर रहे हैं, उन सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जायेंगे जिससे उन्हें आगामी चुनावी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये एक उत्तम अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के लिए पात्र व्यक्ति सम्बन्धित बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, निर्वाचन विभाग की वेबसाइट
w.w.w.NVSP.in या
Voter helpline app के माध्यम से सम्बन्धित प्ररूप भरकर अपना नाम दर्ज, अपमार्जित, तथा शुद्ध करवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह इस अवसर का लाभ उठाये तथा मतदाता सूची में अधिक से अधिक संख्या में अपना नाम दर्ज करवायें ताकि तथा निकट भविष्य में होने वाले विधान सभा निर्वाचन-2022 के दौरान मतदान प्रतिशतता को बढ़ाया जा सके तथा लोकतन्त्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
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