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हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज व शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन तीन अक्तूबर को जारी कर दिया जाएगा। पांच नवंबर को चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी करने का समय दिया है। सोमवार को यह शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसे सभी जिलाधीशों को भेजा गया है। राज्य के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में करेक्शन करने के साथ ड्राफ्ट रोल तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके साथ अब शेड्यूल भी जारी कर दिया है।
तीन अक्तूबर को मतदाता इन सूचियों में अपना नाम देख सकेंगे, जिसके बाद पांच से 14 नवंबर तक उन्हें दावे व आक्षेप देने का समय दिया जाएगा। इसके बाद सात दिन के भीतर लोग अपने दावे संबंधित अथॉरिटी के समक्ष कर सकते हैं और फिर अगले सात दिन में अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील की जा सकेगी। अपीलेंट अथॉरिटी को आपत्तियां दूर करने के लिए पांच दिन का समय दिया जाएगा और पांच नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।1.1.2018 को जो युवा 18 साल के हो गए हैं |
वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधीशों को पत्र लिखा है, जिन्हें कहा गया है कि त्रुटियां दूर करने के साथ मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल तैयार कर लिया जाए। कार्य प्रति से इसे प्रारूप बनाया जाए और सॉफ्टवेयर पर स्टेज शिफ्ट की जाए। पत्र के अनुसार मतदाता सूची की पांच-पांच प्रतियों को प्रिंट करवाया जाएगा, जो लोगों को देखने के लिए रखी जाएगी।
एक प्रति पंचायत कार्यालय में रहेगी। दूसरी प्रति को ब्लॉक कार्यालय में रखा जाएगा। इसके बाद एक प्रति जिला कार्यालय में होगी, वहीं एक प्रति ऐसे स्थान पर रखी जाएगी, जहां सभी लोग इसका अवलोकन कर सकें। साथ ही सचिव कार्यालय में भी एक प्रति होगी। बाद में 20-20 प्रतियों को फाइनल करने से पहले रखा जाएगा।
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