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November 22, 2024

तय समय के बाद दुकान खोलने वाले पर FIR

Police ने जमानत पर रिहा किया आरोपी दुकानदार

News portals-सबकी खबर(संगड़ाह)

सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाले गांव चौरास में तय समय के बाद दुकान खोलने के लिए Police द्वारा मोहनलाल नामक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। CRPC 144 की अवहेलना पर उक्त आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस चौकी नौहराधार के Incharge द्वारा गश्त के दौरान गांव चोरास में सांय 7 बजे मोहन लाल पुत्र मोही राम की करियाना किराना की दुकान खुली पाई गई। Section 144 की अवहेलना पर किसी दुकानदार पर दर्ज होने वाला यह क्षेत्र का पहला मामला है। इससे पूर्व संगड़ाह पुलिस द्वारा एक बाइक सहित 4 गाड़ियों को धारा 144 की अवहेलना के लिए कब्जे में लिया जा चुका है। DSP संगड़ाह अनिल धौलटा ने कहा कि, आरोपी दुकानदार को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

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