News portals-सबकी खबर (नाहन)
त्योहारी सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग सिरमौर ने शुक्रवार को नाहन शहर के मिठाई विक्रेताओं को विभिन्न खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी संबंधित एडवाइजरी जारी की। इस दौरान सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग सिरमौर अतुल कायस्थ ने मिठाई विक्रेताओं को बताया कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहली अक्तूबर, 2020 से लागू नियमों के मुताबिक दुकानों के काउंटर में रखी गई मिठाइयों पर मिठाइयों की एक्सपायरी डेट लिखना सुनिश्चित करें।
इस दौरान मिठाई विक्रेताओं को विभिन्न मिठाइयों की एक्सपायरी तिथि की अवधि को भी चार्ट जारी कर बताया गया।वहीं मिठाइयों से संबंधित लिटरेचर भी वितरित किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा आयुक्त अतुल कायस्थ ने बताया कि कलाकंद एक दिन में ही खराब हो जाता है, जिसकी एक्सपायरी तिथि एक दिन ही रहेगी।
वहीं दुग्ध स बने उत्पादों पर दो दिन, खोये से बने पदार्थ की एक्सपायरी चार दिन, वहीं घी से बने उत्पाद सात दिन, आटे से बने उत्पाद लड्डू इत्यादि की एक्सपायरी 30 दिन की रहेगी। उन्होंने बताया कि अब फूड सेफ्टी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अब दो बार इस्तेमाल हो चुके कुकिंग ऑयल के बाद तीसरी बार तेल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
वहीं प्रदेश सरकार के जिला सिरमौर के लिए हुए निजी कंपनी के इकरार के बाद अब रियूज कुकिंग ऑयल को 30 रुपए प्रतिलीटर के हिसाब से खरीदा जाएगा जिसका 15 दिन में टीम क्षेत्र के व्यापारियों का दौरा करेगी। वहीं रियूज ऑयल को एकत्रित किया जाएगा।
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