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हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। सिरमौर जिले के नाहन के एक समाजसेवी अनिल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में डॉ. राजीव बिंदल के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
सोलन कोर्ट से मामला रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की गई थी जिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई और सरकार को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार समेत 35 लोगों को नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जबाव मांगा है।
यह है मामला
मामला करीब 22 साल पुराना है, जब डॉ. बिंदल सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष थे। उस दौरान 1999 में उन पर और नगर परिषद के अधिकारियों पर भर्तियों में धांधली के आरोप लगे थे। इस बीच, 2006 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने डॉ. बिंदल के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। साल 2013 में कांग्रेस सरकार ने अभियोजन चलाने की भी मंजूरी दे दी।
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस मामले को राजनीतिक आधार पर दर्ज मानते हुए जयराम सरकार ने इस केस को वापस लेने का फैसला लिया। इसके बाद सरकारी वकील सुनील वासुदेवा ने कोर्ट में केस वापसी की अर्जी दी थी। सोलन जिला अदालत ने जनवरी 2019 में मामले में नाम वापस लेने की याचिका स्वीकार कर ली थी।
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