News portals-सबकी खबर (नाहन)
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राम कुमार गौतम ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी 11 सितम्बर 2022 तक विशेष पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत 1 अक्टूबर अर्हता तिथि मानते हुए निर्धारित चार श्रेणियों में से किसी एक से भी ‘‘सम्बन्धित सेवा अर्हता मतदाता का पति या पत्नी’’ मतदाता सूची के अन्तिम भाग की मतदाता सूची में या साधारणतया निवासी निर्वाचक के रूप में सामान्य मतदाता सूची में पंजीकृत होने के लिए पात्र होगा।
इससे पहले यह प्रावधान केवल सेवा अर्हता मतदाता की पत्नी के लिए ही रखा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में पात्रता पाने वाली चार श्रेणियों में संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, सेना अधिनियम 1950 (46 ऑफ 1950) के प्रावधान वाले बल का सदस्य, किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल का सदस्य और उस राज्य से बाहर सेवारत और ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर कार्यरत है, को शामिल किया गया है।
सामान्य मतदाता सूची में शामिल होने के लिए पात्र सेवा अर्हता मतदाता, मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म 2, 2क अथवा 3 में अपने रिकॉर्ड आफिस/कमांडिंग आफिसर/एंबेसी को अपना आवेदन कर सकते हैं। यह फार्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट
https://eci.gov.in पर उपलब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सम्बन्धित मतदाताओं से इस सुविधा का लाभ उठाने का आग्रह किया।
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