न्यूज़ पोर्टल्स:सबकी खबर ( राकेश नंदन -नाहन ब्यूरो)
नाहन 19 मई- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने सभी मतदाताओं से आग्रह किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए वोटर स्लीप मान्य नही है।
उन्होने कहा कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नही है ऐसे सभी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य 11 वैकल्पिक दस्तावेज जिनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, बैक और डाकघर पास बुक, पैनकार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पैशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) तथा आधार कार्ड दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।
जिलाधीश सिरमौर ने जिला के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह लोकतन्त्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके सशक्त लोकतन्त्र-मजबूत सरकार का गठन करें।
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